PM Fasal Bima Yojana Apply, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट 2021, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in hindi, पीएम फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म, Fasal Bima Yojana Online Form Download पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आपको इस लेख में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Helpline) की जानकारी भी आपको इस लेख में प्रदान की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा देश में सूखा पड़ जाने की स्थिति में किसानो को फसलों के नुकसान का बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपद की स्थिति में किसानो को उनके फसलों के नुकसान के एवज में बीमा की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक पूरा पढ़े।
Table of Contents
PM Fasal Bima Yojana
भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत किसानो के फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कई बार ऐसा देखा जाता है की किसानो द्वारा फसलों के नुकसान की स्थिति में आत्महत्या का कदम उठा लिया जाता है ऐसे में केंद्र सरकार की यह योजान निश्चित रूप से किसानो को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी।
पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत देश के किसी भी किसान द्वारा बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए के केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए खर्च किये जाने किम रणनीति पर काम किया जा रहा है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानो को खरीफ की फसल पर 2% जबकि रबी की फसल पर 1. 5% की दर से बीमा की राशि का भुगतान किया जायेगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक किए गए 90000 करोड रूपए के दावों का भुगतान
13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन आपदाओं में बाढ़, तूफान, तेज बारिश आदि शामिल है के कारण फसलों का नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना के कार्यभार को संभालती है। प्रति वर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसान फसाल बीमा योजना के तहत, पंजीकृत होते हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 90000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान आधार सीडिंग के जरिए निपटाया गया है। कोविद -19 लॉकडाउन के चलते, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8741.30 करोड़ रुपये 70 लाख किसानों को प्रदान किए गए है।
इस योजना के तहत, अतिरिक्त प्रीमियम की राशि राज्य और भारत सरकार द्वारा दी जाती है और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार 90% प्रीमियम राशि प्रदान करती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत, बीमित राशि को 40700 रूपए कर दिया गया है, जो पहले 15,100 रूपए प्रति हेक्टेयर थी।
बुवाई से लेकर कटाई तक का पूरा समय योजना के अंतर्गत आता है। रोकी गयी बुवाई और फसलों के बीच प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना को लचीला बनाने के लिए इसमें समय-समय पर सुधार किए गए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। प्रधानमंत्री बीमा योजना की यह प्रीमियम राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की तुलना में बहुत कम है जो की इस प्रकार है।
- बीमा राशि का 2% प्रीमियम, खरीफ की फसल के लिए
- बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम, रबी की फसल के लिए
- बीमा राशि का 5% प्रीमियम, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021
इस योजना का लाभ उठाने पर, लाभार्थी किसानों के बैंक खाते से प्रीमियम राशि काट ली जाएगी। सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रीमियम राशि में कटौती करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष के अन्त अर्थात 31 दिसंबर 2020 से पहले, पहले ही प्रीमियम की राशि किसानों के खाते से काट ली जाएगी और फिर काटे गए प्रीमियम राशि की जानकारी 15 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा Pradhanmantri Fasal Bima Yojana की इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान की गयी है। सभी मध्य प्रदेश के बैंकों के नोडल कार्यालयों में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत, किसानों को वित्त के पैमाने का 1.5% प्रीमियम के रूप में देना होगा, जिससे भविष्य में होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई इस बीमा के माध्यम से पूरी कर दी जाये।
- सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक द्वारा स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। अब इस योजना के तहत, ऋणी किसानों को सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी ऋणी किसान जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बैंक को असहमति का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- इसके अतिरिक्त, सभी ऋणी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सहमति देना अनिवार्य होगा, तभी उनकी फसल का बीमा हो सकेगा। सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ उठाने के लिए, सभी किसानों को किसी भी राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिसंबर माह की अपडेट
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अब सरकार द्वारा भी इस योजना के तहत वन्य जीवन क्षति को कवर करने का निर्णय लिया गया है। अब, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, अगर जंगली जानवरों के कारण फसल को नुकसान होता है, तो सरकार द्वारा किसान को फसल पर नुकसान का कवर प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा एडऑन कवरेज के रूप में प्रदान की जाएगी और कवरेज पर यह ऐड किसानों के लिए वैकल्पिक होगा।
- अगर किसानों को Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के तहत वाइल्ड लाइफ कवर लेना है, तो प्रीमियम का भुगतान किसानों को ही करना होगा। हालाँकि राज्य सरकार इस कवरेज पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने पर विचार कर रही है।
- बीमा कंपनी और MoEFCC के परामर्श से सरकार द्वारा बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल और प्रक्रिया तैयार की गई है।
- वन अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि राज्य ने पहले ही किसानों को फसल क्षति मुआवजा प्रदान किया था। अब विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के अनुसार, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के दिशानिर्देशों में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में फसल क्षति को रोकने के लिए गठित एक पैनल द्वारा भी इस कदम की सिफारिश की गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana November Update
हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। वर्तमान समय में, देशभर में भारी वर्षा हुई है और कहीं-कहीं सूखा पड़ा है, जिसके कारण फसल को बहुत नुकसान भी हुआ है। अगर फसल को कोई नुकसान होता है, तो 72 घंटों में शिकायत स्थानीय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, यह शिकायत फसल बीमा ऐप पर भी दर्ज की जा सकती है। यदि आप इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 18001801551 पर हेल्पलाइन नंबर एक पर संपर्क कर सकते हैं।
Overview of PMFBY Scheme 2021
योजना का नाम | पीएम फसल बीमा योजना |
आरम्भ की गई | मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा |
आवेदन करने की आरम्भ तिथि | चालू है |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2019 |
बीमा की राशि | ₹200000 |
लाभार्थी | खेतिहर किसान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | प्राकर्तिक आपदा की स्थिति में बीमा की राशि प्रदान करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in/ |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानो के पास आत्महत्या/साहूकारों के ऋण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहता है। केंद्र सरकार द्वारा 8800 रूपये से अधिक के बजट के साथ शुरू की गयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के द्वारा किसानो को फसलों के नुकसान की स्थिति में बिना किसी चिंता के बीमा की राशि प्राप्त हो सकेगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब-तक जमा किया गया प्रीमियम
पिछले तीन वर्षों में, इस योजना ने 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को लगभग 64,000 करोड़ रुपये के मुआवजे के रूप में प्रीमियम का 4 गुना अधिक मिला। ’तोमर ने कहा कि प्रीमियम शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत है। तालाबंदी के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।
Crops & Premium under PMFBY Scheme 2021
इस योजना में किसानो को खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलो के लिए तालिके में दिए अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा।
क्र0स0 | फसल | किसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत |
1 | खरीफ | 2.0% |
2 | रबी | 1.5% |
3 | वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले | 5% |
पीएम फसल बीमा योजना किसान द्वारा देय प्रीमियम की धनराशि, गतिविधि कैलेंडर
देय प्रीमियम एवं क्षतिपूर्ति की स्थिति में प्राप्त धनराशि | वर्ष 2016 के लिये | वर्ष 2019 के लिये |
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि | रू 900 | रू 600 |
फसलों के नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशि | रू 15000 | रू 30000 |
गतिविधि कैलेंडर | खरीफ | रबी |
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। | अप्रैल से जुलाई तक | अक्टूबर से दिसम्बर तक |
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। | 31 जुलाई | 31 दिसम्बर |
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर | अतिंम फसल के एक महीने के भीतर |
New Update of Pradhanmantri Fasal Bima Yojana
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत एक नई घोषणा की गयी है। इस घोषणा के तहत, केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 घोषित की गई है। देश के वे इच्छुक लाभार्थी, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लाभार्थी ऋणी बीमा सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, तो उन्हें अंतिम तिथि से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गयी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत गैर-ऋणी किसान सीएससी, बैंक, एजेंट या बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को बुवाई के 10 दिनों के भीतर पीएमएफबीवाई आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है। इस बीमा का लाभ तभी मिलना संभव हो सकेगा, जब आपकी फसल की हानि प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हो।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ
- किसी भी राज्य का किसान इस योजना के तहत फसलों के नुकसान की स्थिति में बिमा राशि का लाभ ले सकता है।
- केंद्र सरकार की यह योजना किसी भी प्राकर्तिक आपदा से फसलों के नष्ट होने की स्थिति में फसलों के बीमा की राशि किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी।
- इस योजना के तहत किसान द्वारा केवल प्राकर्तिक आपदा की स्थिति में ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- किसान को फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- फसल बीमा पॉलिसी के तहत किसान को खरीफ की फसल पर 2% , रबी की फसल पर 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलो पर 5% की दर से बीमा के भुगतान किया जायेगा।
पात्रता मानदंड
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी फसक बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
- इस योजना के तहत देश के सभी किसान भाई ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते है।
- वह किसान भाई जो पहले ही किसी भी प्रकार की फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं वह इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- किसान स्वयं की कृषि भूमि अथवा बटाईदार होने की स्थिति में भी फसल का बीमा करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फसल के सीजन की तारीख
- खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
- अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
Some Important Dates for Applying for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
सरकार द्वारा शुरू की गयी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं, तो खरीफ की फसल की अंतिम तिथि 31 जुलाई और रबी की फसल की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती है, जिससे कि आप समय पर इस योजना लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको कृषि एवं कल्याण विभाग, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Register” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपसे कुछ जानकारी का विवरण माँगा जायेगा। आपको सभी पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करके Create के बटन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फॉर्म खुल जाएगी।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको सभी पूछी गयी जानकारियों को दर्ज करके सभी दस्तावेजों को निर्धारित स्थान में उपलोड कर लेना है।
- अपने द्वारा दर्ज जानकारी की भली-भांति जांच के पश्चात् आप दिए गए Submit के बटन पर क्लिक कर दे।
इस प्रकार आपकी फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके सम्बन्ध में आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा
बताते चले की वह किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते वह सरकारी दफ्तरो जैसे बैंक बैंक/PACS/ जनसेवा केंद्र बीमा एजेन्ट या सीधे बीमा कम्पनी से भी आवेदन कर सकता है। इस वर्ष खरीफ सीजन में खरीफ फसल के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करे?
आप फसल बीमा योजना आवेदन के सम्बन्ध में स्थिति की जांच कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको कृषि एवं कल्याण विभाग, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको Application Status सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको Reciept Number दर्ज करके चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर्ज करके “Check Status” बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप कैसे डाउनलोड करें?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरकारी Android ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट या Google Play Store के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना ऐप के माध्यम से, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप के माध्यम से आप अपने बीमा प्रीमियम की राशि की गणना कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रीमियम और बीमा राशि की राशि बताना है। यह ऐप किसान के डेटा का बैकअप देता है। आप नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके प्रधान मंत्री फ़ेसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं-
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्राइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाना है। इसके बाद आपके सामने गूगल प्ले स्टोर का होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको सर्च बार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप दर्ज कर देना है। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप प्रदर्शित हो जाएगी।
- अब आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने इंस्टॉल का बटन प्रदर्शित हो जायेगा। अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके मोबाइल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड हो जायेगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐप डाउनलोड होने के बाद आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया
जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लाभार्थियों की सूची देखना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए चरणों का पालन करना होगा-
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लाभार्थी सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको राज्य, जिला, ब्लॉक आदि का चयन करने के बाद आपके सामने लाभार्थी सूची प्रदर्शित हो जाएगी।
- इस प्रकार आप लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
बैंक के माध्यम से
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना है। इसके बाद आपके सामने एक काउंटर मिलेगा।
- इसके बाद आपको संबंधित अधिकारी को अपना एप्लीकेशन नंबर प्रदान कर देना है।
- अब आपको बैंक अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को देना होगा।
- इसके बाद आपको बैंक आधिकारी लाभार्थी सूची से सम्बंधित जानकारी प्रदान कर देगा।
- इस प्रकार आप बैंक के माध्यम से लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
इन्शुरन्स प्रीमियम कैलकुलेट करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान चरणों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इन्शुरन्स प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते है।
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “Insurance Calculator” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको अपनी फसल , साल ,स्कीम , स्टेट , डिस्ट्रिक्ट , क्रॉप आदि का चयन करना होगा।
- सभी विकल्पों का चुनाव करने के बाद Calculate का बटन दबाये और सम्बंधित जानकारी पर होगी।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Technical Grievance” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कमैंट्स को दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “फीडबैक” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- नाम ,मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी कमैंट्स, कैप्चा कोड आदि को दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्लेम करने की प्रक्रिया
यदि किसी किसान की फसल खराब हो गई है, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके बीमा राशि का दावा कर सकते हैं-
- सबसे पहले, किसान की फसल को हुए नुकसान के बारे में बीमा कंपनी, बैंक या राज्य सरकार के अधिकारी को सूचित कर देना है।
- इसके बाद किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना है और उसे नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
- अगर आपने बीमा कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान के बारे में सूचित किया है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस जानकारी को जल्द से जल्द बीमा कंपनी को दे दें।
- जब आपकी पूरी जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंचती है, तब बीमा कंपनी 72 घंटों के भीतर हुए नुकसान की जानकारी का आकलन करने वाली नियुक्त करेगी।
- अगले 10 दिनों के भीतर, आप फसल को हुए नुकसान का आकलन करेंगे और नुकसान का निर्धारण करेंगे।
- इस सफल प्रक्रिया के बाद, बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि को आपके खाते में 15 दिनों के अंतर्गत स्थानांतरित कर दी जाएगी।
जिलेवार फार्मर डिटेल देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के सेक्शन से “स्टेट वाइज फार्मर डिटेल्स” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपके सामने स्टेट वाइज फार्मर की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
- आप जिस भी वर्ष की स्टेट वाइज फार्मर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
Note- जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक / PACS / जन सेवा केंद्र बीमा एजेंट जैसे सरकारी कार्यालयों से या सीधे बीमा कंपनी में आवेदन कर सकते हैं और इस वर्ष खरीफ फसल के बीमा की अंतिम तिथि है। 31 यह जुलाई 2019 है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर
इन्शुरेंस कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर |
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
हेल्पलाइन डेस्क
इस योजना से जूसी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गयी है। आप इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सहायता से इस योजना के आवेदन अथवा आवेदन की स्थिति जानने के सम्बन्ध में अपनी शिकायत का निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
- फ़ोन नंबर – 01123382012
- टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 01123381092
Important Download
Revised Guidelines PMFBY Scheme 2019
यह भी पढ़े – कोविड 19 बजट, केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरी जानकारी
हम उम्मीद करते हैं की आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।