
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना|आत्मनिर्भर रोजगार योजना|atmanirbhar bharat rozgar yojana|atmanirbhar rozgar yojana
प्यारे दोस्तों आज हम अपने इस आर्टिकल में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जानकारी देने जा रही हैं| हम आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर रोजगार योजना क्या है| आप किस प्रकार आत्मनिर्भर रोजगार योजना 2020-21 का लाभ उठा सकते हैं|वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए को नई योजना की शुरुआत की| इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है|
उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ का भी ऐलान किया गया. निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई. हेल्थकेयर समेत 26 संकटग्रस्त सेक्टरों भी ज्यादा कर्ज ले सकेंगे| छोटे उद्योगों को मूलधन पर एक साल के लिए कर्ज न चुकाने की छूट भी मिलेगी|सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है| जीएसटीसंग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया| सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है|
Key Highlights Of Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana
योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना |
किस ने लांच की | भारत सरकार |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना |
साल | 2020 |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) की शुरुआत एक अक्टूबर 2020 से मानी जाएगी|
- इसके तहत कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों की मदद की जाएगी|
- साथ ही कोरोना संक्रमण से उबरने के मौजूदा दौर में नौकरी देने वाले संस्थानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा|
- इस योजना के अंतर्गत वह सभी संस्थाएं जिसमें 1000 से कम कर्मचारी हैं कर्मचारी के हिस्से का 12% तथा नौकरी देने वाले का भी 12% कुल मिलाकर 24% केंद्र सरकार योगदान देगी। जिस संस्था में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिस्से का 12% योगदान देगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020-21 के लिए पात्रता
- ईपीएफओ के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी पाने वाले और 15,000 से कम मेहनताना वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा|
- कोविड काल में एक मार्च 2020 से 30 सितंबर के बीच नौकरी गंवाने वाले और एक अक्टूबर या उसके बाद नौकरी पाने वाले कर्मी इसके पात्र होंगे|
- जिन प्रतिष्ठानों की कर्मचारी सीमा 50 से कम हैं, उन्हें कम से कम दो लोगों औऱ जिनकी सीमा 50 से ऊपर है, उन्हें न्यूनतम 5 लोगों को रोजगार देना होगा, तभी वे इस योजना के पात्र होंगे|
- इसके तहत ईपीएफओ के तहत पंजीकृत संस्थानों को सब्सिडी दी जाएगी. स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी|
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 3.0 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- अभी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की केवल घोषणा की गई है।
- अभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की कोई भी प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है।
- जैसे ही आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में आवेदन करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा सक्रिय करी जाएगी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर बताएंगे।