Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Apply | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन स्टेटस | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Form
सरकार द्वारा देश के कृषक के पुत्र पुत्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी संचालित की जाती है। जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप मukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Table of Contents
सांसद एमukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 को प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्रियों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यदि आप भी एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 2 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जैसे कि उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि। मukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021 का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी।
मुख्य विचार का मukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
किस ने लांच की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
वित्तीय सहायता | 10 लाख से 2 करोड़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | 10वीं कक्षा |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजना
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
- एग्रो प्रोसेसिंग
- फूड प्रोसेसिंग
- कोल्ड स्टोरेज
- मिल्क प्रोसेसिंग
- कैटल फीड
- पोल्ट्री फीड
- फिश फीड
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
- टिशु कल्चर
- कैटल फीड
- दाल मिल
- राइस मिल
- ऑयल मिल
- फ्लोर मिल
- बेकरी
- मसाला निर्माण
- सीड ग्रेडिंग आदि
सांसद एमukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सभी आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र व पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे और उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उनकी तरक्की में बाधा नहीं बनेगी। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 के अंतर्गत सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15% तथा बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20% प्रदान किया जाएगा। जिससे कि प्रदेश के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पूरी योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके पश्चात योजना के संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के पश्चात लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के पास है। यह विभाग इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात विभागों द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन करने के बाद लाभ की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन निम्न विभागों के पास है।
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग
- पशुपालन विभाग
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता
वर्ग | पूंजीगत लागत |
सामान्य वर्ग | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए) |
बीपीएल वर्ग | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपया) |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान
वर्ग | पूंजीगत लागत |
पुरुष उद्यमी | 5% |
महिला उद्यमी | 6% |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को प्रदेश के कृषकों के पुत्र पुत्रियों के लिए आरंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्रियों का अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी।
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्री आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- मukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021 के माध्यम से कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के पास है।
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता न्यूनतम दसवीं कक्षा होनी चाहिए।
- लाभार्थी के माता पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
मukhyamantri कrishak यूरंगमी यओजाना 2021 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया

- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको साइन अप के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपने आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के सेक्शन के अंतर्गत योजना का चयन करना होगा।
- अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2021 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपने आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- अब आपको ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
आईएफएस कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपने आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सर्च आईएफएस कोड के सेक्शन के अंतर्गत आईएफएस कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आई एफ एस कोड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
संपर्क जानकारी
हमने अपने इस लेख के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।