आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आवेदन, Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana Registration, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ तथा अन्य जानकारिया आपको इस लेख में दी जाएँगी। हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना की घोषणा देश की वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2020 को की गयी है।

इस योजना के माध्यम से देश के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किये जायेंगे। इन्ही अवसर के ज़रिये ही देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जायगा, जिससे सभी नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अर्थव्यवस्था सुधारने में एक एहम भूमिका निभाएगी और यह योजना जून 30 2021 तक कार्यरत रहेगी। इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान करती रहती हैं।
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Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana
हम जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बानी हुई है, जिसके लिए वित्त मंत्री द्वारा Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana 2020 की शुरुआत की गयी है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इन सभी बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिससे रोजगार मिलने पर किसी भी व्यक्ति को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बहुत से कार्य किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरम्भ किया गया है। यदि देश का कोई भी बेरोजगार नागरिक इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसको इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी
कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में नियुक्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को 2 साल के लिए कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई भर्तियों के लिए ईपीएफ में सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1585 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, योजना की पूरी अवधि के लिए 22,810 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जो 2020 से 2023 तक हैं। 58.5 लाख कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत युवाओ को नौकरी
केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अनुसार अगर कंपनियां कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उनको 12% से लेकर 24% तक की ईपीएफओ द्वारा वेतन सब्सिडी जरूर प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ज़रिये अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन पेंशन योजना
इस योजना शुरू करने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अब तक 20 या फिर उससे अधिक श्रमिकों वाली 5 लाख कंपनियां ईपीएफओ द्वारा पंजीकरण की जा चुकी हैं, जिसमें से अगर प्रत्येक कंपनी ने दो कर्मचारियों को नौकरी दी तो 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह केंद्र सरकार का नौकरी सर्जन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडॉउन से जिन लोगों की नौकरी गई थी, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त हो सकेगी। सरकार द्वारा यह भी संभावना लगाई जा रही है कि साल की शुरुआत में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, परन्तु साल के अंत में अर्थवयवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई सेक्टरों में मांग बढ़ रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द नौकरी प्रदान की जाएँगी।
Highlights of Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana
योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत का रोजगार |
आरम्भ की गई | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा |
लाभार्थी | कोरोना के समय में निकाले गए कर्मचारी |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | रोजगार के नए अवसर प्रदान करना |
लाभ | युवाओं को स्वरोजगार के अवसर |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य लक्ष्य उन लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपना रोजगार खो दिया है। इस योजना की शुरूआत निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव लाएगी और देश की फिर से एक विकसित अर्थव्यवस्था होगी। यह योजना निश्चित रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी।
कैसे Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ ले सकते हैं?
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- इस ईपीएफओ के अनुसार यदि रजिस्टर्ड संस्था नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के लाभ प्रदान किये जायेंगे।
- वे संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है तथा वे संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं और संस्थाओं द्वारा उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है, तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
- इसी प्रकार वे संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करके उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- जो भी संस्थाएं Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होना अति आवश्यक है जिससे नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक योजना के लाभ प्रदान करेगी तो इस योजना के अंतर्गत लोगों को निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे-
- वे संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा रोजगार देने वाली संस्था के हिस्से का 12% जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा।
- इसी तरह वे संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 1000 से अधिक है तो उन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% ही केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में दये होगा।
- इस योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों तक प्रदान किया जाता रहेगा।

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- ईपीएफओ में रोजगार में शामिल होने वाले किसी भी नए कर्मचारी को 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर पंजीकृत प्रतिष्ठान दिया जायेगा।
- इस ईपीएफ सदस्य 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन आहरण करते हैं जिन्होंने 01/03/2020 से 30/09/2020 तक COVID महामारी के दौरान रोजगार से बाहर कर दिया और 01/10/2020 पर या उसके बाद कार्यरत हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
- आधार कार्ड
- कर्मचारी वेतन ₹15000 प्रति माह तक
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
Employers के लिए
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सर्विसेस” के सेक्शन से “नियोक्ताओं” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।


- यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन कर देना है।
- यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।

- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और वेरीफिकेशन कोड दर्ज करके साइनअप के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगी।
Employee के लिए
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सर्विसेस” के सेक्शन से “कर्मचारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको “रजिस्टर हेयर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह यदि किसी संस्था में ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उनकी सैलरी अथवा वेतन ₹15000 प्रति माह से कम होता है तो उन लोगों 1 अक्टूबर 2020 के बाद दोबारा नौकरी मिली है तो उनको इस योजना के अंतर्गत अम्मनित किया जायेगा।
वह लाभार्थी जिनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई है और पुनः 1 अक्टूबर 2020 के बाद उनको दोबारा नौकरी मिली है और वह कर्मचारी भविष्य निधि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ तो उनको ही Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।
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हम उम्मीद करते हैं की आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।