विकलांग
पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Viklang Pension
Application Form | विकलांग
पेंशन योजना उत्तर प्रदेश आवेदन की स्थिति
सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप UP Viklang Pension Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana Apply
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है। प्रदेश के सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना अनिवार्य है।
Viklang Pension Yojana New Update
जैसे की आप लोग जानते है कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है । जिसकी वजह से मोदी सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है । इसी के चलते देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नयी घोषणा की है । देश के विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी ।ये राशि लाभार्थी के खाते मे अगले तीन महीने के लिए दो किस्त में सीधे दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा। इसका प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और से तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है ।सीएम योगी आदित्य नाथ जी से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गयी है |

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2020 Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/index.aspx |
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसे की आप
लोग जानते है कि जो लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है । वह कोई काम नहीं कर पाते
और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है ।इस सभी परेशानियों को देखते हुए
राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है । उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार ने विकलांग लोगों
को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिमाह 500 रूपये की वित्तीय सहायता करेगी ।
इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे । Viklang
Pension Yojana के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त
बनाना ताकि वह किसी पर बोझ न बन सके ।क्योंकि विकलांगों को आजकल बोझ समझा जाता है तथा
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता है |
UP Viklang Pension Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा ।
- राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस Viklang Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे ।
- राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
- सरकार 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह प्रदान करेगी।
- Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा ।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो
इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो
करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।

- होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगी । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा ।

- इस पेज पर आपको New Entry Form के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा ।

- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद, उम्मीदवार “फॉर्म संपादित करें/अंतिम सबमिशन” (Edit Saved Form/Final Submit) विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, उनके सभी विवरण देखें और अंत में अपना आवेदन जमा करें।
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले लाभार्थियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।


- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी ।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी पेंशनर सूची में अपना नाम देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन दिखाई देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते है तो उस पर क्लिक कर सकते है इसके बाद आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची खुल जाएगी।
Toll Free Number
समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001