कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन, Haryana Kanyadan Yojana Form Online, हरियाणा कन्यादान योजना फॉर्म, शादी शगुन योजना पंजीकरण पात्रता मानदंडों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आपको इस लेख में दी जाएगी। हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी है।
इस योजना के तहत गरीब परिवार से सम्बन्ध रखने वाली गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Yojana) के तहत 41,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता (Financial assistance of 41, 000 rupees for daughters’ marriage) के रूप में देने का प्रावधान है। इस योजना को हरियाणा में विवाह शगुन योजना तथा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
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हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विवाह शगुन योजना की शुरुआत ऐसे वर्गों के परिवार की महिलाओं के लिए की गयी है, जो वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इस योजना की शुरुआत विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को आर्थिक लाभ पहुंचने के लिए की गयी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गयी हरियाणा शादी शगुन योजना के अंतर्गत राज्य के इच्छुक लाभार्थी अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए शादी शगुन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सबसे पहले आवेदन करना होगा। इस योजना के ज़रिये मिली आर्थिक मदद से राज्य के कमज़ोर वर्ग के लोग अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे।
Overview of Vivah Anudan Yojana
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग |
लाभार्थी | राज्य की लड़किया |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा कन्यादान योजना अपडेट
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना के तहत एक नयी घोषणा की गयी है कि Haryana Kanyadan Yojana का लाभ अब राज्य में विकलांगो को भी प्रदान किया जायेगा। इस नई अपडेट की जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल जी ने दी है। राज्य सरकार के अनुसार यह यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा विकलांगो के लिए बहुत सुखदायक साबित हुई है।
इस योजना के अनुसार यदि विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के विकलांग होते हैं तो सरकार द्वारा 51 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग होता है तो उन्हें सरकार द्वारा 31 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे विकलांग शादी के एक वर्ष तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने लिए आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की अनुदान धनराशि
इस योजना के कार्यान्वयन में लाभार्थी बिटिया को सहायता राशि का वितरण कई चरणों में किया जायेगा। इसके साथ ही अलग-अलग वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न मदद निर्धारत की गयी है।
विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए | इस योजना के प्रावधानों के अनुसार विधवा महिला के बच्चो की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनरशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस धराशि को दो किश्तों में प्रदान किया जायेगा। पहली किश्त (46,000 रूपये की धनराशि) लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर तथा दूसरी किश्त की राशि (5,000 रूपये) 6 महीने के भीतर दिए जायेंगे। |
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विधवा/तलाकशुदा, निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धनराशि | इस श्रेणी में लाभार्थी बिटिया को 41,000 रूपये की धनराशि दो किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहले किश्त की राशि 36 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दी जाएगी। |
बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2।5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि | इस वर्ग में लाभार्थी बिटिया को कुल 11,000 रूपये की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त में 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दिए जायेंगे। |
अपंग खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि | कुल 31,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। |
अपडेट: अब इस योजना के तहत अलग-अलग वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। हरियाणा कन्यादान योजना एक तहत लाभार्थी बिटिया को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 51,000 रूपये (The amount received by the beneficiary daughter will be increased to Rs 51,000) कर दिया गया है।
हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि राज्य में ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग भी रहते हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते या उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के ज़रिये राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो पायेगी।
हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर पाएंगे। विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान करने की बात कही है।
हरियाणा कन्यादान योजना से 1118 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत लड़की की शादी के लिए पात्र लाभार्थियों को 51000 रूपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। परंतु यह राशि तभी प्रदान की जाती है जब लाभार्थी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत 3 करोड़ 72 लाख 39 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। हरियाणा राज्य सरकार इस योजना का कार्य वंदन करती है और योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन करने वाले लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत पात्र होने पर लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत विवाह करने के समय लाभार्थियों में लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक आयु होने पर ही विवाह करने पर लड़की को लाभ प्रदान किया जाता है।
विवाह शगुन योजना में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के लिए 51000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जाति विमुक्त जाति एवं सपरिवार जाति का व्यक्ति बीपीएल नहीं है परंतु उनकी वार्षिक आय 100000 रूपए से कम है या ढाई एकड़ से कम जमीन उनके पास है तो ऐसे परिवारों की लड़की के लिए भी सरकार 11000 रूपए की सहायता प्रदान करेगी। यदि कोई खिलाड़ी महिला जो किसी भी जाति से संबंधित हैं उनकी कोई आए नहीं है तो उन्हें भी शादी के लिए 31000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा शादी शगुन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा –
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- हरियाणा कन्यादान योजना 2021 के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना आवश्यक है।
- जो लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है उस लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ किसी भी विधवा, तलाकशुदा महिला को पहले कभी नहीं लिया हो तो वे महिलाएं भी विवाह शगुन योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है।
- राज्य की एक परिवार की दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यदि कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह करना चाहती हैं तो वे इस योजना के तहत कर सकती हैं।
Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा आवेदन कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- फिर आप Username और Password दर्ज करके Login कर सकते हैं। इस प्रकार आपका हरियाणा कन्यादान योजना में पंजीकरण सफल हो जायेगा।
संपर्क करें
विभाग का पता
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण
30 बे बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ – 160017
हरियाणा, भारत।
- दूरभाष: 01722704244, एक्सट। 0221 है
- ईमेल: [email protected]
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हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा कन्यादान योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।